• vacation pay | |
अवकाश: adjournment break pause reprieve respite vacancy | |
वेतन: allowance honorarium labor pains living wage fee | |
अवकाश वेतन in English
[ avakash vetan ] sound:
अवकाश वेतन sentence in Hindi
Examples
More: Next- आपके सालाना अवकाश वेतन में से कुछ भी नहीं काटा जा सकता।
- (4) यदि वह असाधारण अवकाश पर जाता है तो वह किसी अवकाश वेतन का हकदार न होगा।
- गौरतब है कि बीईईओं कार्यालय की लापरवाही के चलते शिक्षकों द्वारा जुलाई माह में ही समर्पित अवकाश वेतन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त इसकी राशि प्राप्त नहीं हुई है।
- और इस सम्बन्ध में यात्रा के लिये इस नियमावली के अधीन बोर्ड द्वारा देय यात्रा भत्ते का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह कार्य भार ग्रहण नहीं करता, अवकाश वेतन ही आहरित कर सकेगा।
- (4) विशेष अयोग्यता अवकाश को सभी प्रयोजनों हेतु कर्तव्य (ड्यूटी) के रूप में समझा जाएगा और इसे तब तक स्वीकृत नही दिया जाएगा जब तक कि अवकाश वेतन सहित अनुमन्य अन्य सभी अवकाश समाप्त न हो गया हो।
- सी. कहाँ दिन छुट्टी तुरंत पूर्ववर्ती स्थापना में एक गैर काम दिन या अनुसूचित कर्मचारी के आराम का दिन है, वह या वह अनुपस्थिति की छुट्टी पर उस दिन नहीं समझा जाएगा, जाएगा जो मामले में वह या वह होगा अवकाश वेतन के हकदार है.
- 65-अवकाश वेतन:-(1) इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कोई कर्मचारी जो अवकाश पर होगा, अवकाश अवधि के दौरान इस नियम के उपनियम (2), (3), (4) और (5) में यथा उल्लिखित प्रकार से अवकाश वेतन आहरित कर सकेगा।
- (2) यदि कोई कर्मचारी नियम 62 में दी गई सीमा के विरूद्ध उपार्जित अवकाश या चिकित्सकीय प्रमाण-पत्रा पर अवकाश पर जाता है तो उपनियम (3) के अधीन रहते हुए कर्मचारी अवकाश प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व मौलिक वेतन या वेतन के समान अवकाश वेतन, जो भी अधिक हो, के लिए हकदार होगा।
- में यूरोप, स्वतंत्र किया जा रहा है के कथित नुकसान यूरोपीय संघ का नेतृत्व करने के लिए क्षेत्र अनुसंधान, उत्पादन मसौदा कागजात है कि, यदि लागू किया, यह कंपनियों या संगठनों के लिए अवैध रूप से फ्रीलांसरों सीधे रोजगार, जब तक फ्रीलांसर पेंशन के रूप में लाभ के लिए हकदार था करना होगा योगदान और अवकाश वेतन.
- (3) यदि वह व्यक्तिगत कार्यों हेतु अवकाश पर या नियम 62 के उपनियम-(1) के परन्तुक के अधीन चिकित्सकीय प्रमाण-पत्रा के आधार पर अवकाश पर जाता है तो वह अधिकतम रूपये 750 /-या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ायी अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, यथास्थित ऊपर उपनियम (2) या उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट धनराशि के आधे के बराबर अवकाश वेतन के लिए हकदार होगा।